Citizenship Act Amendment के अंतर्गत भारत के 3 पडोसी देशो पाकिस्तान , बांग्ला देश व अफगानिस्तान से आये शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी | यह नागरिकता सिर्फ अल्पसंखयक वर्ग के लोगो को दी जाएगी जिसमे हिन्दू , सिख , बौद्ध , जैन, ईसाई व पारसी को शामिल किया गया है | वह सभी शरणार्थी जो 31st दिसंबर 2014 के पहले भारत में आये है वह नागरिकता के लिए अपना आवेदन कर सकते है |
सरकार ने Citizenship Act Amendment को लागु करने के बाद आवेदन करने के लिए एक अलग पोर्टल भी लांच कर दिया है जिसके जरिये लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं | वह सभी लोग जो अपने देश वापस नहीं जाना चाहते है उन्हें इस पोर्टल पर नागरिकता के लिए अपना आवेदन करना होगा |
पहले आर्टिकल 370 , उसके बाद ट्रिपल तलाक , राम मंदिर और अब Citizenship Act Amendment यह सारे बहुत ही चर्चित कदम है जो बीजेपी सरकार के द्वारा उठाये गए है | इन सारे इश्यूज ने इंटरनॅशनल स्तर पर भी काफी चर्चा बटोरी है | भारत के नागरिकता कानून के लागू होने के बाद अब तक 8 बार उसमे संशोधन किया जा चूका है और अब 8 वे संशोधन के बाद इसमें पडोसी देशो के अल्पसंख्यक नागरिको को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है |
क्या इस एक्ट से मुसलमानो को डरने की जरुरत है , इसमें मुसलमानो को शामिल क्यों नहीं किया गया और पिछले 4 सालो से इस एक्ट को लागू क्यों नहीं किया गया इस बारे में हम बात करेंगे |
caa क्या है इन हिंदी
जैसा की हम सभी जानते है की यह तीनो देश बांग्ला देश , पाकिस्तान , कभी हमारे देश का ही हिस्सा थे और अफगानिस्तान भी हमारे लिए अपने देश के जैसा ही रहा है क्योकि आज़ादी के समय तक हमारे बॉर्डर्स खुले ही थे और बेरोकटोक एक – दूसरे के यहाँ आना जाना था , यही वजह है इन देशो में अल्पसंख्यक लोगो को जो की अपने देश में प्रताणित हो रहे है उन्हें नागरिकता दी जाएगी | इस एक्ट से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और न ही किसी की नागरिकता छीनी जाएगी |
मुसलमानो को न शामिल किये जाने के पीछे की वजह यह है की इसमें सिर्फ प्रताणित अल्पसंख्यकों को ही जगह दी जाएगी और चूँकि यह देश बहुसंख्यक मुस्लिम देश है इसलिए इसमें मुस्लिमो के प्रताणित होने की बात सही नहीं हो सकती | इसके बावजूद यदि कोई मुस्लिम अपने आपको प्रताणित महसूस करता है और वह भारतीय नागरिकता चाहता है तो वह भी भारतीय नागरिकता के लिए अपना आवेदन कर सकता है |
क्या मुसलमानो को इस एक्ट से डरने की जरूरत है
इस एक्ट से किसी को भी किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है क्योकि इस एक्ट के अंतर्गत लोगो को नागरिकता दी जाएगी न की छीनी जाएगी | Citizenship Act Amendment को अल्पसंख्यक लोगो को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है और किसी की भी नागरिकता जाने का खतरा नहीं होगा | यह कानून Citizenship Act Amendment नागरिकता देने के लिए बनाया गया है लेने के लिए नहीं |
Citizenship Act Amendment में मुसलमानो को शामिल क्यों नहीं गया है
मुस्लिमो को इसमें शामिल न करने के पीछे सरकार का तर्क यह है की यह सभी देश जिनका जिक्र ऊपर किया गया है यह मुस्लिम बहुसंख्यक देश है | मुस्लिम बहुसंख्यक देश में कोई मुस्लिम कैसे प्रताणित हो सकता है इसलिए मुस्लिमो को इस कानून में नागरिकता देने का विधान नहीं रखा गया है | फिर भी कोई मुस्लिम भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो वह अपना आवेदन कर सकता है | इस एक्ट के अंतर्गत सिर्फ शोषित अल्पसंखयक नागरिको को मानवीय आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी |
Citizenship Act Amendment को 4 साल से लागू क्यों नहीं किया गया
दरअसल इस एक्ट को 4 साल पहले ही लागू किया जाना था लेकिन बीच में कोविड आ जाने से सरकार को इसे कुछ समय के लिए रोकना पड़ा | अब सरकार इसे लागू करके नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे लोगो को जल्दी ही भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी |
Citizenship Act Amendment के लाभ
इससे अल्पसंख्यक लोगो को परिवार के साथ भारतीय नागरिकता मिल सकेगी और वह सम्मान के साथ अपना जीवन भारत में बिता सकेंगे | वह लोग जो अपने आपको सांस्कृतिक व पारमपरिक तौर पर स्वयं को भारत के साथ महसूस करते है वह अब भारतीय नागरिकता ले सकते है और भारतीय परम्पराओं के साथ अपना जीवन जी सकते है | प्रताणित अल्पसंख्यक परिवारों व उनके बच्चो को आगे चलकर किसी तरह का व्यवसाय करने व अन्य सहूलियतों का लाभ लेने में आसानी होगी | वह लोग जो अब तक छिप- छिपकर रहे रहे थे अब उन्हें छिपकर रहने की जरुरत नहीं पड़ेगी और उन्हें तमाम तरह के नागरिक अधिकार मिल जायेंगे | इस एक्ट से अल्पसंख्यक लोगो के भाषायी , सांस्कृतिक व सामाजिक अधिकार मिल सकेंगे और आपके नागरिक अधिकारों व पहचान की सुरक्षा हो सकेगी |
CAA का देश में विरोध
विरोधी पार्टियों के द्वारा कई स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है और चुनाव के पहले इसे लागू करने पर ऐतराज किया जा रहा है | सभी पार्टिया देश में सीएए लागू करने पर अपना विरोध जता रही है और कई राज्य सरकारों ने तो इसे अपने राज्य में लागू करने से मना भी कर दिया है | पश्चिम बंगाल सरकार , केरला सरकार ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया है | वही कई राज्यों में रह रहे हिन्दू शरणार्थियों ने ढोल नगाड़े बजाकर प्रधानमंत्री के लिए आभार व्यक्त किया है और वह बहुत खुश नजर आये | सभी शरणार्थियों ने ख़ुशी जताते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया और कहा की अब उन्हें रहने के लिए एक देश मिल गया है |
Citizenship Act Amendment एप्लीकेशन वेबसाइट
सरकार ने उन सभी लोगो के लिए 31st दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे है उन्हें नागरिकता आवेदन करने के लिए वेबसाइट जारी किया है
इंडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन वेबसाइट – https://indiancitizenshiponline.nic.in/